-कॉमर्शियल टैक्स विभाग ने टैक्स का प्रारूप किया जारी

- बरेली जोन में करीब 150 टेंट कारोबारी है रजिस्टर्ड

>BAREILLY: ·कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने टेंट कारोबारियों से टैक्स लेने का नया प्लान तैयार किया है। समाधान योजना के तहत कारोबारियों को एक साल में एकमुश्त टैक्स देने होगा। यूपी कॉमर्शियल टैक्स विभाग कमिश्नर ने प्रदेश के समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर, कार्यपालक ज्वॉइंट कमिश्नर, कर निर्धारण डिप्टी कमिश्नर व असिस्टेंट कमिश्नर को नए प्लान को लेकर आदेश भी जारी कर ि1दया है।

जितना दाम उस हिसाब से टैक्स

50 लाख रुपए तक स्टाक रखने वाले टेंट कारोबारियों पर यह नियम लागू होगा। कारोबारी टेंट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन, दरी, चादर, गद्दा, रजाई, तकिया, बेड और सजावट के सामान का एक आंकलन होगा। उनके पास जितने लाख रुपए का सामान होगा उसी हिसाब से टैक्स जमा करना होगा। 1 से 50 लाख रुपए तक का सामान रखने वाले टैक्स के दायरे में आएंगे।

45 दिन का बचा है वक्त

बरेली जोन में 150 टेंट कारोबारी हैं। कारोबारियों के साथ मीटिंग कर नए योजना कीं जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रपत्र जारी होने के बाद 45 दिन के अंदर कारोबारियों को टैक्स जमा करने होंगे।

ऐसा होगा टैक्स का प्रारूप

मैटेरियल - टैक्स

1 लाख - 0

1 से 5 लाख - 14,400

5 से 10 लाख - 45,500

10 से 15 लाख - 76,300

15 से 25 लाख - 2,01,600

25 से 40 लाख - 3,25,500

40 से 50 लाख - 4,07,000

नोट - एक साल के हिसाब से टैक्स का निर्धारण है।

टेंट कारोबारियों को वर्ष में एक बार टैक्स देना होगा। मीटिंग कर टेंट कारोबारियों को नियम के बारे में बताया दिया गया है।

सीके पटेल, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन, कॉमर्शियल टैक्स विभाग