-पोल से 50 मीटर दूरी पर नहीं मिलेगा कनेक्शन

-शहर में 10 हजार लोगों को मिलने वाली है उदासी

GORAKHPUR: तीन माह पहले

'न्यू कनेक्शन के लिए दूरी नहीं बनेगी बाधा' जैसे आदेश सुन कर जो लोग खुश हुए थे, वह अभी बस खंभा निहारते रहें। बिजली विभाग अपने इस आदेश को लागू नहीं करने जा रहा है। आदेश लागू न होने से आदेश 10 हजार नए कनेक्शनों की फाइल अधर में लटक गई है। अब कंज्यूमर्स चक्कर लगा रहे हैं कि उनको भी कनेक्शन मिल जाए।

शहर में 10 हजार आवेदन

शहर में पिछले तीन माह में ऐसे 10 हजार नए कनेक्शन के आवेदन आए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि यह सभी कंज्यूमर्स के घर से पोल की दूरी 40 मीटर से अधिक है। इसके कारण विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इन कंज्यूमर्स को मुश्किल हो रही है।

बाहरी मोहल्ले के अधिक आवेदन

सबसे अधिक प्रॉब्लम शहर के बाहरी एरिया में रही है। यहीं से सबसे अधिक आवेदन भी आए हुए हैं। चीफ इंजीनियर डीके सिंह का कहना है कि अधिक दूरी वाले सबसे अधिक आवेदन शहर के बाहरी एरिया के हैं। ऐसे लोग बिना कुछ देखे जमीन खरीद लेते हैं और मकान बना लेते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं रहता है कि मूलभूत सुविधा कैसे मिलेगी। पिछले माह ऐसे आवेदनों का रिकार्ड मांगा गया था। इसमें न्यू महेवा कॉलोनी, रानीबाग, बगहाबाबा मंदिर, भरवलिया, रामपुर, पादरी बाजार पुलिस चौकी के पीछे, बिछिया के ग्रामीण एरिया, सैनिक बिहार, नया गांव का बंधे के पास से सबसे अधिक आवेदन आए हुए हैं। वहीं शहर में बन रही लगभग एक दर्जन ऐसी प्राइवेट कॉलोनियों का भी अप्लीकेशन आया हुआ है। इनकी दूरी भी बहुत अधिक है। ऐसे में इन प्राइवेट कॉलोनियों को भी कनेक्शन देने से रोका गया है।

क्या है नियम

बिजली विभाग में नियम है कि ऐसे कंज्यूमर्स जिनके घर से पोल की दूरी कम से कम 40 मीटर हो, उनको ही कनेक्शन दिया जाए। उससे अधिक दूरी होने पर कंज्यूमर्स से प्रति पोल पैसा लिया जाए। अगर कंज्यूमर्स 80 मीटर के दायरे के अंदर है तो एक पोल और उससे अधिक पर है तो दो और तीन पोल व तार का खर्च कंज्यूमर्स से लिया जाए।

वर्जन

जो भी कंज्यूमर्स 40 मीटर से अधिक दूरी वाले हैं, उनको कनेक्शन देने के पहले पोल और तार का खर्च लिया जाएगा। अगर वह नहीं देते हैं तो कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।

-डीके सिंह, चीफ इंजीनियर, गोरखपुर जोन