ALLAHABAD: उपभोक्ताओं के हित से खिलवाड़ करने वाले शॉप ओनर्स के लिए यह फैसला बड़ी नसीहत है। 18 कैरेट के सोने की ज्वैलरी को 22 कैरेट का बताकर बेच देने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उपभोक्ता फोरम ने जुर्माने लगा दिया है। कोर्ट ने मुकदमे का खर्च के साथ ही दस फीसदी की दर से अतिरिक्त वसूली गई राशि का ब्याज भी भुगतान करने का आदेश दिया है।

 

चेकिंग कराने पर खुला मामला

उपभोक्ता फोरम में यह मामला दाखिल किया था अभिषेक शुक्ल ने। उनका कहना था कि उन्होंने रानी मंडी में स्थित ज्वैलरी शॉप काशी आर्नामेंट हाउस से सोने की चेन खरीदी थी। इसे 22 कैरेट का होना बताकर उनसे भुगतान लिया गया था। उन्हें शक हुआ तो दूसरी शॉप पर चेक कराया। इसमें पता चला कि चेन 18 कैरेट की ही है। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। फोरम के अध्यक्ष सुखलाल व सदस्य सुमन पांडेय ने याची अखिलेश शुक्ल की अर्जी स्वीकार करते हुए ज्वैलरी शॉप काशी आर्नामेंट हाउस कोठी रानी मंडी के विरूद्ध तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह भी आदेश दिया कि फर्म दो हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में याची को भुगतान करे। फोरम ने अतिरिक्त वसूली गई धनराशि पर दस फीसदी ब्याज भी याची को भुगतान करने का आदेश दिया है।

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