- खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेबसाइट में चल रही तकनीकी गड़बड़ी

- रिन्युअल बिना कईयों के लाइसेंस हो गए रद्द, बाकियों पर भी बढ़ रही पेनाल्टी

GORAKHPUR: खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में तकनीकी खराबी के कारण लाइसेंस रिन्युअल की कोशिश में लगे हजारों व्यापारियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिसंबर 2017 से जारी वेबसाइट में तकनीकी समस्या के कारण या तो व्यापारी ऑनलाइन फीस नहीं जमा कर सके हैं या तो उनके जरूरी कागजात जमा नहीं हो सके हैं। इसके बावजूद उनके फर्म पर प्रतिदिन 100 रुपए की दर से पेनाल्टी बढ़ती चली जा रही है। विभागीय गलती के कारण गोरखपुर-बस्ती मंडल के हजारों व्यापारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें कई ऐसे भी हैं जिनके लाइसेंस रद्द हो गए हैं। हालांकि विभाग ने एक आदेश जारी कर व्यापारियों को आश्वासन दिया कि इस अवधि में जिन व्यापारियों का लाइसेंस रद्द हुआ है उनका व्यापार प्रभावित नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारों की मानें 15 फरवरी 2018 तक वेबसाइट की समस्या दूर हो जाएगी।

गलती नहीं फिर भी चढ़ रही पेनाल्टी

साहबगंज स्थित अशोक ट्रेडर्स के राजू गुप्ता रिफाइन व सरसों तेल का व्यापार करते हैं। उनके फर्म के लाइसेंस की अवधि 26 फरवरी को समाप्त हो रही है। तय नियम के तहत एक माह पहले से ही वह लाइसेंस रिन्युअल का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वेबसाइट मेंटेन नहीं होने के कारण उनके फर्म पर 1700 का जुर्माना हो गया है। फिर भी यह अभी तक तय नहीं है कि कितना जुर्माना और लगेगा। वेबसाइट पर मौजूद कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पर फोन कर व मेल आईडी पर संपर्क करने पर भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। ये हाल सिर्फ राजू गुप्ता का ही नहीं हैं। यहां के सैकड़ों व्यापारी ऐसे हैं जो लाइसेंस रिन्युअल न हो पाने के चलते बिना किसी गलती के ही जुर्माना सहने को मजबूर हैं।

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विभाग देगा स्पेशल विंडो की सुविधा

पांच फरवरी को जारी आदेश में विभाग ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर 2017 तक जो व्यापारी लाइसेंस रिन्युअल नहीं करा पाए थे, उनका व्यापार किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यापारियों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए एक विंडो उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस दौरान जो पेनाल्टी फर्मो पर बनेगी उसे लिया जाएगा या नहीं।

शहर में 1200 लाइसेंस और 7 हजार रजिस्ट्रेशन

गोरखपुर जिले में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 1200 व्यापारी लाइसेंस होल्डर हैं और करीब 7 हजार रजिस्टर्ड हैं। वेबसाइट पर आई तकनीकी समस्या के कारण शहर के करीब 700 और मंडल के लगभग 3300 व्यापारियों के लाइसेंस रिन्युअल की अवधि बीत चुकी है।

लाइसेंस का यह है नियम

खाद्य सामाग्री का व्यापार करने वाले व्यापारियों में जिनका टर्न ओवर 12 लाख से ज्यादा है उन्हें लाइसेंस लेना होता है। लेकिन जिनका 12 लाख से कम होता है उन्हें वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक साल के लिए जारी लाइसेंस की फीस दो हजार रुपए होती है, इस दर से तीन साल तक के लिए लाइसेंस लिया जा सकता है। लाइसेंस समाप्ति के दो माह पहले से ही रिन्युअल का आवेदन किया जा सकता है। लेकिन एक माह से कम के समय पर प्रतिदिन 100 रुपए की पेनाल्टी देनी होती है।

वर्जन

दिसंबर 2017 से 15 फरवरी 2018 तक जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हुई है। उनके लिए स्पेशल विंडो खोला जाएगा जहां वह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी का व्यापार प्रभावित नहीं होगा।

- अजीत कुमार, अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि