'रेरा' पर देखिए इलाहाबाद के रजिस्टर प्रोजेक्ट, 'एडीए' भी आएगा दायरे में

आनगोइंग प्रोजेक्ट का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, तीन दिन में दस प्रोजेक्ट हुए रजिस्टर

ALLAHABAD: उत्तर प्रदेश में रियल स्टेट रेग्यूलेशन एक्ट (रेरा) लागू होने के बाद इसके दायरे में केवल प्राइवेट बिल्डर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अथॉरिटी भी आएंगे। इसमें एडीए यानी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण भी शामिल है। रेरा को लेकर प्राइवेट बिल्डर्स एक्टिव हो गए हैं। वेबसाइट पर एक दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट रजिस्टर भी हो चुके हैं। लेकिन लिस्ट में अब तक एडीए का एक भी प्रोजेक्ट शामिल नहीं है।

इनका रजिस्ट्रेशन है जरूरी

नियमों के अनुसार एडीए को भी उन साइट्स व प्रोजेक्ट को इसमें रजिस्टर कराना होगा, जिसके लिए पब्लिक से आवेदन मांगे गये हैं। इसमें वे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे, जिनमें आवंटन हुआ है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट वर्क शुरू नहीं हुआ है या फिर वे कम्प्लीट नहीं हुए हैं। रेरा के दायरे में वे सभी प्रोजेक्ट आएंगे जो एक अगस्त 2017 के बाद पूरे होने हैं। वर्तमान में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के करीब आधा दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट इनमें शामिल होने लायक हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं किया गया है। इसमें नैनी आवास योजना, मंगल विहार आवास योजना, परिमल विहार आवास योजना समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।

प्रोजेक्ट की लें जानकारी

शनिवार शाम तक रेरा की वेबसाइट पर इलाहाबाद के प्राइवेट बिल्डरों के करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके थे। इनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही प्रोजेक्ट डिटेल भी अवेलेबल है। इसमें यह भी मेंशन है कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है और कब कम्प्लीट होगा। साइट पर दी गई जानकारी और डिटेल व वास्तविकता में यदि अंतर है तो लोग इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं।

बार-बार फेल हो रहा रजिस्ट्रेशन

रेरा में रजिस्टर होने के लिए प्राइवेट बिल्डर्स और सरकारी आवासीय योजनाओं को संचालित करने वाले अधिकारियों के पास केवल दो दिन का समय बचा है। हालांकि अब ये शिकायत सामने आ रही है कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। साइट बार-बार क्रैश होने से प्रक्रिया फेल हो रही है, इससे दिक्कत हो रही है।

ये प्रोजेक्ट हो गए रजिस्टर

1. आनंदा पाल्म

2. गैलेक्सी हाईट्स

3. नवयुग ईडब्ल्यूएस-एलआईजी-फेस-1

4. गैलैक्सी हनुमंत

5. वेदिक ग्रीन्स

6. पारसकुंज

7. विनायक एसएस साई दर्शन अपार्टमेंट

8. श्रृष्टि इम्पीरियल हाईट्स

9. तुल्सियानी स्क्वायर फेस-2

10. शेरवानी लेजेसी

रियल स्टेट रेग्युलेशन एक्ट प्राइवेट बिल्डर्स के साथ ही एडीए के लिए भी बाध्यकारी है। बिल्डर्स की तरह एडीए को भी प्रोजेक्ट्स की जानकारी देनी होगी। हालांकि वर्तमान में कोई नई योजना नहीं चल रही है, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जा सके।

पीएन यादव, जनसम्पर्क अधिकारी, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

विकास प्राधिकरणों के लिए भी रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एडीए ने अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। प्राइवेट बिल्डर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। वेबसाइट क्रैश की प्राब्लम से काफी दिक्कत हो रही है। क्रेडाई इलाहाबाद के करीब 30 मेम्बर हैं, जो रजिस्टर के लिए प्रयासरत हैं।

संजीव अग्रवाल

अध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ आल इंडिया (क्रेडाई), इलाहाबाद