- 27 नवंबर तक राज्य सरकार से जवाब तलब

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रुष्टयहृह्रङ्ख : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार से पूछा है कि क्या प्रदेश में प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, ताकि नजर रखी जा सके कि पुलिस पीडि़तों के साथ किस प्रकार की व्यवहार करती है। कोर्ट ने इस संबंध में अपर महाधिवक्ता वीके साही को पूरी जानकारी लेकर उसे अगली सुनवाई पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी की बेंच ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। मामला राजधानी के आशियाना थाने से जुड़ा है।

दारोगा को किया तलब

याची रिशी कपूर ने अपनी माता सुधा कपूर की ओर से यह याचिका पेश कर उन्हें तत्काल बेंच के सामने पेश व रिहा करने का आदेश देने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आशियाना थाने के दारोगा अजीत कुमार से रिपोर्ट तलब की है कि वे बताएं कि याची सुधा कपूर को थाने में कस्टडी पर किस प्रकार से रखा जा रहा है व उनसे किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने दारोगा अजीत कुमार को अगली सुनवाई पर तलब भी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है आदेश

इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से थानों पर पीडि़तों के साथ होने वाले पुलिसिया बर्ताव के बारे में पूछा और उनसे यह भी जानकारी मांगी कि क्या सूबे के सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2015 को ही केंद्र सरकार व सभी प्रदेश सरकारों को आदेश दिया था कि देश के सभी थानों व पूछताछ कक्षों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वरिष्ठ वकीलों की एक कमेटी की अनुशंसा पर यह आदेश सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस विषय पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।