खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी किया आदेश, नहीं देना होगा कोई जुर्माना

- बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीडीएस डीलर्स किए गए सम्मानित

RANCHI : संपन्न लोगों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है यानी उन्हें इसके लिए किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। रांची के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर (डीएसओ) नरेंद्र गुप्ता ने सोमवार को पीडीएस डीलर्स के साथ मीटिंग में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीडीएस डीलर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जो इस सम्मान से चूक गए हैं उनके लिए इस माह में बेहतर प्रदर्शन कर सर्टिफिकेट लेने का बेहतर मौका है।

दिए गए ये निर्देश

1- इस माह से सभी लाभुकों का सत्यापन पीडीएस के पास ई पॉस मशीन के जरिए हो

2 दिव्यांग और रोगियों को उनके घर जाकर राशन पहुंचाएंगे पीडीएस डीलर्स

3 सभी पीडीएस डीलर्स के पास अनिवार्य रुप से ह स्मार्ट फोन ताकि जानकारी देने में सहूलियत हो

4 ई-पेमेंट अर्थात सीधे खाते से खाते में भुगतान की को हंड्रेंड परसेंट किया जाए

5-ऑनलाइन भुगतान एप्प का सभी डीलर्स को करना होगा इस्तेमाल