ALLAHABAD: करेली में किशोरी की रेप के बाद हत्या की गई है। सोमवार को दो डॉक्टर और वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम हुआ। गौरतलब है कि करेली थाना क्षेत्र के करेहदा गांव स्थित एक खेत में किशोरी की लाश मिली। घटना के बाद परिवार वालों ने किसी पर हत्या का शक न जताते हुए अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने लाश को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया था। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है।

सपा नेता के भाई को गोली मारने पर दो को कैद

सपा नेता महबूब उस्मानी के भाई की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में अपर जिला जज दिनेश चन्द्र ने रजी व असफी थाना अतरसुइया को उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना व सजा से दंडित किया है। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने कुल आठ गवाह पेश कर आरोप साबित किया। उभयपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि घटना को दिलदहाड़े अंजाम दिया गया। अभियोजन के अनुसार 25 अप्रैल 2010 को सुबह 11 बजे महमूदुल हक उस्मानी के घर पर आसफी, रजी व जियाउद्दीन, शौकत, अहमद पहुंचे और आसफी ने जिला उस्मानी को जमीन पर पटक दिया। फिर रजी ने कट्टे से फायर कर हत्या कर दी।

झूठी गवाही देना पड़ा महंगा

फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायधीश शुचि श्रीवास्तव ने कोर्ट के समक्ष झूठी गवाही देने के आरोपित शालू यादव पुत्री शम्भूनाथ निवासी नैनी से स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा कि उन्होंने कोर्ट में झूठी गवाही क्यों दी। क्यों न उन्हें जुर्माना व सजा से दंडित किया जाए। कोर्ट ने आरोपित प्रभात महरा, प्रदीप महरा के विरुद्ध आरोप साबित न होने पर उन्हें दोषमुक्त किया।