-एनसीआर में बढ़े मामले, पकड़े जाने पर जेल जाने का भी प्रावधान, पर नहीं लग पा रही रोक

ALLAHABAD: रफ्तार से दौड़ती ट्रेन के हर कोच में रेलवे ने अलार्म चेन की व्यवस्था दी है। इसको आपातकाल में प्रयोग करने के लिए लगाया गया है। लेकिन लोग इसका बड़े पैमाने पर मिसयूज करते रहते हैं। आलम यह है कि अपने घर और गांव के सामने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी जाती है। हालांकि इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। लेकिन लोग हरकतों से बाज नहीं आते और ट्रेनों की पंक्चुअलिटी प्रभावित होने लगी है।

है संगीन अपराध

रेलवे एक्ट में चेनपुलिंग करना एक संगीन अपराध है। इसके आरोप में पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ ही जेल भेजने का भी प्रावधान है। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले बंद नहीं हो पा रहे हैं, जो एनसीआर के लिए बड़ी समस्या बन गया है।

-393 मामले ट्रेनों में चेनपुलिंग के जनवरी 2018 से जून तक एनसीआर में दर्ज किए गए।

-391 लोगों को चेनपुलिंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार।

-4,23,379 रुपया वसूला गया पकड़े गए लोगों से जुर्माना

- 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है चेनपुलिंग के मामलों में अप्रैल की तुलना में मई में

- 20 प्रतिशत की वृद्धि मई माह की तुलना में जून में हुई

वर्जन

बिना वैध कारण चेन पुलिंग करना न केवल रेलवे अधिनियम के तहत एक अपराध है, बल्कि यह एक सामाजिक बुराई भी है। इस वजह से हजारों लोगों की यात्रा में बाधा पैदा होती है।

-एमसी चौहान, जीएम एनसीआर