-यूजीसी ने आरटीआई के जवाब में कहा आयोग के बनाए गए नियम सभी के लिए हैं बाध्यकारी

ALLAHABAD: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े संघटक महाविद्यालयों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवालिया निशान लगते रहे हैं। इसी क्रम में दो अलग-अलग महाविद्यालयों (एक महिला महाविद्यालय) में उर्दू विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर अलग-अलग आरटीआई के जरिए यूजीसी से जवाब मांगा गया था। यह आरटीआई अंजुमने मुहाफिजे उर्दू के सदस्य फकरे आलम खान और शब्बीर हुसैन की ओर से दाखिल की गयी थी।

प्राईवेट कॉलेज के अनुसार किया चयन

यूजीसी नई दिल्ली के जनसूचना अधिकारी सतीश कुमार ने कहा है कि आयोग द्वारा बनाए गए नियम सभी संस्थानो के लिए अनिवार्य रुप से बाध्यकारी हैं। आरटीआई दाखिल करने वाले फकरे आलम का कहना है कि यूजीसी की जानकारी से स्पष्ट है कि कॉलेजेस में चयन समिति का गठन प्राईवेट कॉलेज के अनुसार किया गया। जबकि दोनो संघटक महाविद्यालय हैं। फकरे आलम ने आरटीआई में पूछा था कि क्या कॉलेज की सेलेक्शन कमेटी में अध्यक्षता कॉलेज मैनेजमेंट के चेयरमैन कर सकते हैं? क्या यूजीसी रेगुलेशन 2010 के मुताबिक इसमें प्रिंसिपल, दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वीसी के दो नामिनी एवं कॉलेज से संबंधित सब्जेक्ट के टीचर का शामिल होना सही है। यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या सेलेक्शन कमेटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रुप में रिटायर्ड टीचर को शामिल किया जा सकता है?

वीसी को करनी चाहिए अध्यक्षता

फकरे आलम के मुताबिक कॉलेजेस की सेलेक्शन कमेटी यूनिवर्सिटी के सेलेक्शन कमेटी के अनुसार होनी चाहिये। इसकी अध्यक्षता वाइस चांसलर को करनी चाहिये। इसमें मेम्बर्स के रुप में संबंधित फैकेल्टी के डीन, एचओडी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और विजिटर नामिनी होने चाहिये। वहीं शब्बीर हुसैन का कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2010 के मुताबिक कॉलेजेस की चयन प्रक्रिया 100 अंकों की होनी चाहिये। एकेडमिक रिकार्ड एंड रिसर्च परफार्मेश एवं डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल को दरकिनार कर केवल इंटरव्यू परफार्मेश पर नियुक्तियां की गयी हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक सबके लिए समान नियम हैं और यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस को कोई छूट प्रदान नहीं की गयी है। ऐसे में विवि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न हो पाने की दशा में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके अवैध नियुक्तियों को चैलेंज करेंगे।

आरटीआई में ये पूछे गए थे सवाल

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- यूजीसी रेगुलेशन 2010 पार्ट थ्री सेक्शन फोर में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु क्राईटेरिया दिया गया है।

- इसमें एकेडमिक रिकार्ड एंड रिसर्च परफॉरमेंश 50 फीसदी, असेस्मेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल 30 फीसदी तथा इंटरव्यू पर्फामेंश 20 फीसदी के आधार पर चयन किया जाना चाहिये।

- उपरोक्त बताए गए मानकों के अतिरिक्त विवि या कॉलेज मानक बना सकते हैं।

- क्या विवि या कॉलेज केवल इंटरव्यू पर्फामेंश के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन कर सकता है?