- हूटर और बत्ती का शौक नहीं हो रहा कम

-नेताओं के रिश्तेदार भी गाडि़यों में लगा रहे हूटर

- मेरठ सैकड़ों गाडि़यां हैं अवैध रूप से हूटर लगी

Meerut: सत्ता की हनक हो और रौब गालिब करने का मौका न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरठ में सैकड़ों गाडि़यां आपको ऐसी मिल जाएंगी, जिनमे अवैध रूप से हूटर लगे हैं। जबकि सीएम योगी बिना वजह हूटर बत्ती लगाने वालों को नसीहत तक दे चुके हैं। इसी का उदाहरण था कि विगत शाम बीजेपी नेता का भतीजा होने के नाते युवक एक्सयूवी पर हूटर लगाकर पुलिस को भी वर्दी तक उतरवाने की धमकी दे बैठा। हालाकि मामले में पुलिस अभी तक राजनीतिक दबाव के कारण किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है।

युवाओं में ज्यादा क्रेज

जानकारों के अनुसार स्वयं जनप्रतिनिधि की हूटर और बत्ती लगाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन रिश्तेदार और सगे संबंधी जरूर हूटर लगवा लेते हैं। ताकि नाम के सहारे दबंगई चलती रहे। वैसे शहर में दर्जनों ऐसी गाडि़यां मिल जाएंगी, जिनका वीआईपी से दूर तक नाता नहीं है, और उनकी गाडि़यों पर वीआईपी पास से लेकर हूटर लगे हैं।

रोजाना 50 हूटर की सेल

गढ़ रोड स्थित हूटर विक्रेता ने बताया कि उनका ब्रांडेड हूटर बेचने का बड़ा काम है। उनके यहां से रोजाना करीब 70 आहुजा के हूटर की सेल होती है। छोटे हूटर तो आजकल ज्यादातर लोग लगवाए रखते हैं।

क्या है नियम

नियमानुसार एम्लीफायर वाला हूटर खरीदने के लिए संबंधित पोस्ट का लेटर हेड संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है। इसके बगैर हूटर बेचना अपराध की श्रेणी में आता है।

इनके लिए हूटर वैध

- ऑन ड्यूटी पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों की गाड़ी पर

- न्यायधीश और जनप्रतिनिधि की गाड़ी पर

- क्लास वन प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी पर

- एंबूलेंस पर

क्या है जुर्माना

यदि गाड़ी पर हूटर खाली लगा है, तो जुर्माने की राशि 100 रुपए

- यदि हूटर बजाकर गाड़ी निकाली जा रही है, तो 1100 रुपए जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान

वर्जन

हूटर विक्रेता को अथराइज्ड पर्सन को हूटर या बत्ती सेल करनी चाहिए। यदि वे बिना लेटर हेड या परमीशन के हूटर की बिक्री कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-जे रविन्द्र गौड़, एसएसपी

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