- बैंकों के लेन-देन पर टैक्स लगाने की तैयारी

- निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा निकालने पर लगेगा टैक्स

KANPUR। काले धन पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग जल्द ही बैंकों से होने वाले लेन-देन पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। एक निर्धारित नकद सीमा से ज्यादा की राशि बैंक से निकालने पर आयकर विभाग ट्रांजेक्शन टैक्स लगाएगा। शासन स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है। वहीं, आयकर विशेषज्ञ इसमें कई तरह के पेंच फंसे होने की बात भी कह रहे हैं।

मनी लांड्रिंग के बढ़ रहे हैं मामले

बैंक को मनी लांड्रिंग का टूल बनाने से रोकने के लिए आयकर विभाग ये सारी तैयारियां कर रहा है। काले धन के रास्तों पर बैरियर लगाने के लिए इस क्रम में बैंकों को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि बैंकों में अलग-अलग नामों से दर्जनों खाते खोलकर मनी लांड्रिंग के तमाम केस लगातार सामने आ रहे हैं। इसलिए आयकर विभाग बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगाने की तैयारी में है।

पर्सनल से भ्0 हजार व अन्य में क् लाख

इस टैक्स के लगने के बाद अगर एक दिन में एक आदमी के एकाउंट से भ्0 हजार रुपये या ज्यादा की धनराशि निकलती है तो टैक्स देना होगा। वहीं पर्सनल एकाउंट्स को छोड़कर दूसरी कैटेगरी के एकाउंट्स से क् लाख रुपये की रकम निकालने पर टैक्स काटा जाएगा। ये टैक्स खुद ही एकाउंट से कट जाएगा। आयकर विशेषज्ञ व सीए विवेक खन्ना ने बताया कि इस तरह के टैक्स में कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं हैं, क्योंकि माना जाता है कि बैंक में वैसे भी लेन-देन एक नम्बर का ही होता है। इससे अच्छा तो यह है कि एक करोड़ की बिक्री पर फिक्स टैक्स लगा दिया जाए।