RANCHI झारखंड में विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। मजे की बात यह है कि इन पेड़ों के एवज में कहीं एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। वन विभाग के प्रावधान के अनुसार पेड़ काटने के एवज में क्षतिपूरक वन रोपड़ का नियम है, लेकिन झारखंड में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि रांची-टाटा मार्ग के चौड़ीकरण के सिलसिले में क्भ्00 विशाल वृक्ष काटे गए हैं। यहां क्षतिपूरक वनरोपण के तहत एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है। रांची-टाटा पथ तो बानगी मात्र है। अन्य राजमार्ग के निर्माण के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मसलन, बोकारो-साहिबगंज पथ निर्माण के भेंट क्000 पेड़ चढ़े हैं। शिवपुरी टोरी रेल लाइन निर्माण के दौरान फ्भ्00 पेड़ काटे गए हैं। हजारीबाग-बरही सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्0ख् हेक्टेयर भूमि पर लगाए गए वृक्षों की कटाई हुई है। रणगांव-महुलिया चौड़ीकरण के दौरान 9 हेक्टेयर भूमि पर पेड़ों की कटाई हुई है। क्षतिपूरक वन रोपण न होने के बावजूद वन विभाग यूजर एजेंसी को मात्र पत्र लिखने की औपचारिकता भर निभा रहा है। एजेंसियां इन पत्रों का जवाब तक देना उचित नहीं समझती है। मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सरकार और यूजर एजेंसी से जवाब-तलब किया है। पूरे मामले को लेकर वन विभाग और यूजर एजेंसी एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। उच्च न्यायालय में दायर जवाब में एनएचआइ ने कहा है कि उसने क्षतिपूरक वन रोपण के एवज में सरकार के खाते में राशि जमा कर दी है जबकि वन विभाग की मानें तो उससे पेड़ काटने की अनुमति तक नहीं ली गई है। इस बाबत वन विभाग ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र भी दाखिल किया है।