ALLAHABAD: हाईकोर्ट के गेट संख्या 3 व 3ए की ओर से इंदिरा गांधी चौराहे तक तथा पानी की टंकी से एकलव्य चौराहे तक कार्य दिवस में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम चार बजे तक एकल मार्ग कर दिया जाएगा। इस दौरान इसे अधिवक्ता, उनके मुंशियों, हाईकोर्ट में कार्यरत अन्य कर्मचारीगणों का वाहन पार्किंग क्षेत्र कर दिया जाएगा। आम जनता का आवागमन वर्जित होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए बार के महासचिव अविनाश चन्द्र तिवारी ने बताया कि विधि व्यवसाय अधिवक्ताओं तथा उनके मुंशियों व अन्य कर्मचारियों के वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव अविनाश चन्द्र तिवारी ने इस संबंध में हाईकोर्ट के महानिबंधक, प्रशासन व पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक से वार्ता करके त्वरित कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। सामान्य जनता व व्यक्तियों के लिए पानी की टंकी से नवाब युसुफ रोड को आवागमन के लिए खुला रखा जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था हाईकोर्ट से 500 मीटर दूर रहे और उसका प्रभाव हाईकोर्ट की कार्य प्रणाली पर न पड़े।