चुनावी दंगल का पहला दौर आज से

-73 सीटों के लिए नामांकन की शुरुआत, अ‌र्द्धसैनिक बलों की सुरक्षा में प्रकिया

-24 को शाम तीन बजे तक दाखिल किये जा सकेंगे फार्म ए व बी

-15 जिले

-2,59,86,655: कुल वोटर

-1,42,34,571: मेल वोटर्स

-1,17,50,573: फीमेल वोटर्स

-1,511: थर्ड जेंडर

-73 विधानसभा

-403 कुल सीट

-7 चरणों में चुनाव

LUCKNOW : यूपी विधानसभा चुनाव के दंगल का पहला दौर मंगलवार को शुरू हो जाएगा। 17वीं विधानसभा के पहले चरण की 73 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नॉमिनेशन 24 जनवरी तक चलेगा। चुनाव आयोग के प्रवक्ता पीके पांडेय व सुभाष राय ने मंडे को बताया कि नामांकन पत्रों पर प्रत्याशी की फोटो लगाना अनिवार्य है। नागरिकता संबंधी एडीडेविट भी देना होगा। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करने के अंतिम दिन यानी 24 जनवरी की शाम तीन बजे तक फार्म ए व बी दाखिल कर सकेंगे। ये दोनों फार्म किसी दल के अधिकृत प्रत्याशी होने व पार्टी का चुनाव हासिल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नामांकन पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में कराया जाएगा और नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के अलावा सिर्फ चार लोग ही रिटर्निग आफिसर कमरे में जा सकेंगे।

मतदाता

बूथ, स्टेशन

प्रथम चरण के मतदान केंद्रों की संख्या-14514

प्रथम चरण के मतदेय स्थल (बूथ)-26814

नियम

- नामांकन के समय प्रत्याशी आरओ (रिटर्निग आफिसर) या एआरओ (असिस्टेंट रिटर्निग आफिसर) दफ्तर के 100 मीटर के अंदर सिर्फ तीन वाहन ले जा सकेगा।

-नामांकन के समय आरओ कक्ष में प्रत्याशी समेत सिर्फ पांच लोग जा सकेंगे।

-मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य दल के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक, निर्दल व गैरमान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी।

-प्रस्तावकों को उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, जिस क्षेत्र के लिए उम्मीदवार नामांकन कर रहा है।

-राजनीतिक दलों के उम्मीदवार को नामांकन की अंतिम तिथि को शाम तीन बजे तक फार्म ए, बी दाखिल करना होगा।

-नामांकन पत्र में प्रत्याशी का फोटो लगाना और नागरिकता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा।

-एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में नामांकन कर सकेगा।

-सामान्य उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि 10 हजार, एससी, एसटी के लिए यह राशि पांच हजार है।

-एक प्रत्याशी चुनाव के दौरान अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेगा।

-चुनाव खर्च के लिए 20 हजार से अधिक का भुगतान चेक या ड्राफ्ट से करना होगा।

-निर्दल उम्मीदवार निर्धारित फ्री सिंबल्स में से किसी एक का चयन कर सकेगा।

-प्रत्याशी को शपथ पत्र पर विद्युत, पानी, टेलीफोन व किराया (रेंट) का नो डिमांड सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा।

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