फ्लैग- आदर्श आचार संहिता लगी, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

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-गड़बड़ी पकड़ने के लिए स्पेशल खुफिया टीम भी कर दी गई एक्टिव, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी 'नेताओं' को 'चेतावनी'

KANPUR: कानपुर की सड़कों पर हर पांचवीं एसयूवी पर हूटर और राजनैतिक पार्टी का झंडा लगा होना आम बात है। कई गाडि़यों का काफिला लेकर चलना भी नेताओं की 'सेहत' के लिए सेहतमंद है। लेकिन 'नेताजी' अब कायदे में रहिएगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अगर कैंडिडेट घोषित होने से पहले जरा भी 'रंगबाजी' दिखाई तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। 'नेताजी' की कलाकारी छिप भी नहीं पाएगी, क्योंकि खुफिया तंत्र को विशेष पॉवर देकर एक्टिव कर दिया गया है। जोकि 'साए' की तरह 'नेताजी' का पीछा करेगा।

काफिला दिखा तो वाहन सीज

आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता अगर होशियार नहीं रहेंगे तो कानूनी कार्रवाई तय है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा ने साफ कहा है कि बिना प्रत्याशिता घोषित हुए किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना संहिता का उल्लंघन करना है। यहीं नहीं भौकाल दिखाने के लिए गाडि़यों का काफिला लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर गाडि़यों का काफिला लेकर कोई नेता दिख गया तो उसके सभी वाहन सीज कर दिए जाएंगे। व्हीकल पर हूटर और लाल, पीली बत्ती लगा कर निकले तो फिर एफआईआर होना तय है।

जब तक घोषित न हों प्रत्याशी

जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा के मुताबिक जब तक प्रत्याशिता घोषित न हो तब तक कोई नेता किसी प्रकार का गुपचुप प्रचार करता है तो भी उल्लंघन माना जाएगा। उनके मुताबिक, कोई नेता अगर यह सोचता है कि छिपकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी कर लेगा तो उसका मुसीबत में पड़ना तय है। खुफिया तंत्र की कई स्पेशल टीमें एक्टिव हैं। जिनको विशेषतौर पर 'नेताजी पर निगरानी' के लिए लगाया गया है। जब प्रत्याशी के रूप में नेता अपना नामांकन करा लेंगे तो फिर नियम के मुताबिक वो प्रचार कर सकते हैं।

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बॉक्स में लगाएं

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कब होगा आचार संहिता का उल्लंघन?

-गाड़ी में हूटर लगाने पर।

-गाडि़यों का काफिला लेकर चलने पर।

-किसी पार्टी का झंडा लगाने पर।

-ंबिना प्रत्याशिता प्रचार करना।

-बिना परमीशन के होर्डिग-बैनर लगाना

-जुलूस, सभा या रैली निकालना

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कानपुर की चुनावी तस्वीर

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1425 पोलिंग सेंटर हैं शहर में

3344 पोलिंग बूथ हैं कानपुर में

1045 अतिसंवेदनशील बूथ

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