हजारों व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, माइग्रेशन होने के बाद नई इनवाइस जारी करनी होगी

अपंजीकृत व्यापारी और नॉन टैक्सेबल आइटम पर ही मिलेगी आईटीसी, मिलेगा सिर्फ एक मौका

ALLAHABAD: चंद घंटों बाद पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा, लेकिन हजारों व्यापारियों का अभी भी यही सवाल है कि जिन व्यापारियों का अभी तक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड नहीं आया है, वे एक जुलाई से व्यापार कैसे करेंगे? गुरुवार को सृजन हॉस्पीटल सभागार में दैनिक जागरण आईनेक्स्ट की ओर से आयोजित सेमिनार में व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू एलआर गुप्ता, असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स गरिमा विक्रम, डिसी कामर्शियल टैक्स विवेक सिंह के साथ ही कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल से यही सवाल किया। इसका जवाब देते हुए अधिकारियों ने व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड न पाने वाले व्यापारी एक जुलाई से अपना टिन नंबर देकर पुरानी इनवाइस पर माल बेच सकते हैं और तीन महीने के अंदर अपना माइग्रेशन जीएसटी में पूर्ण करा सकते हैं। इसके बाद जीएसटीएन नंबर मिलने पर वह एक जुलाई के बाद जो इनवास जारी की गई है, उसके स्थान पर नई जीएसटीएन नंबर की इनवाइस जारी कर सकते हैं।

देना होगा डिलीवरी चालान का रेफरेंस

बहुत सा माल व्यापारी द्वारा अप्रूवल बेसिस पर बेचा जाता है। ऐसे में व्यापारी चालान पर उस माल को भेज सकता है और डिलीवरी कंफर्म होने के उपरांत टैक्स इनवाइस जारी कर सकता है। लेकिन उसमें डिलीवरी चालान का रेफरेंस देना होगा। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू एलआर गुप्ता ने कहा कि फ्0 तारीख को आपके पास वैट की जो भी आईटीसी शेष है उसमें एक लाख जीएसटी में ट्रांसर्फर हो जाएगा। एक लाख आप आगे एडजस्ट करेंगे। शेष आईटीसी कैरीफारवर्ड हो जाएगी। गुड्स में अगर एक्साइज ड्यूटी शामिल है तो उसकी आईटीसी मिल जाएगी।

सवाल-जवाब-

जो रजिस्टर्ड हैं और एक्जम्टेड गुड्स का काम करते हैं, क्या उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है?

मनोज अग्रवाल

जी हां, ये बात सही है कि अगर आप हंड्रेड परसेंट एक्जम्प्टेड सामान का बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। चाहे माल ख्0 लाख का हो या ख्भ् लाख का। बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू माल बेचा जा सकेगा।

फ्0 जून तक जो स्टॉक है, उसका कहीं से वेरीफिकेशन भी होगा?

अजय गुप्ता

डीसी विवेक सिंह ने दिया जवाब - नहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपको अपने स्टॉक की डिटेल इनवेंट्री देनी है आनलाइन। स्टॉक का बिल भी साइट पर अपलोड करना होगा। क्वांटिटी और वैल्यू बतानी होगी। जो एक्साइजेबल गुड्स का स्टॉक है और उस पर एक्साइज सीधा चार्ज नहीं किया गया है और उस पर आज की डेट में भ्-क्ख् परसेंट टैक्स है तो छह परसेंट का आईटीसी मिल जाएगा।

किसी के पास ब्0 लाख का स्टॉक बचा है। उसकी आईटीसी क्लेम करके वो आईटीसी 0 दिखा रहा है। लोगों को ये डाउट है कि ब्0 लाख फिर दिखाएंगे तो उसकी आईटीसी मिलेगी।

पवन

जवाब- स्टॉक पर आईटीसी उन्हें मिलेगी जो पहले अपंजीकृत थे या पहले उनका वस्तु नॉन टैक्सेबल था। अगर पहले भी कर योग्य, आज भी कर योग्य हैं तो जो आप फ्0 जून के रिटर्न में कैरी फारवर्ड किए होंगे वही मिलेगा। सीजीएसटी में एक्साइजेबुल गुड्डस है और एक साल के अंदर का बिल है तो फुल आईटीसी मिलेगी।

सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई डेमो साइट बनाई है क्या, जिस पर व्यापारी जीएसटी को सीख सकें।

आशीष अग्रवाल

जवाब- एलआर गुप्ता- कॉमन पोर्टल आपको सुनने में और देखने में बहुत कठिन लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉमन पोर्टल को यूज करना बहुत ही आसान है। एक दो बार पोर्टल यूज करने के बाद आप दूसरों को सिखाने लगेंगे।

टेक्सटाइल पर कोई टैक्स नहीं था, अब क्या होगा?

संजय जायसवाल

अगर आपके पास स्टॉक है तो उस पर टैक्स देना होगा। अगर एक्साइजेबल आईटम है तो उसमें आईजीएसटी पर इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा।

फ्0 जून को अगर हमारे पास पांच लाख का स्टॉक बचा। तीन को जो बिलिंग करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वह नए माल का है कि पुराने माल का। इसके लिए क्या रिकार्ड रखना होगा।

तरंग अग्रवाल

ज्वाइंट सेक्रेटरी

केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन

जवाब महेंद्र गोयल ने दिया। बिल्कुल रिकार्ड रखना होगा। फ‌र्स्ट सेल जो पहले दिखाएंगे उसे पुराना स्टॉक माना जाएगा।