78 साल की सजा

वाशिंगटन (प्रेट्र)। केएसएचबी की रिपोर्ट के मुताबिक कंसास के फेडरल न्यायाधीश ने एडम पुरीनटन को लगभग 78 साल जेल में सजा सुनाई है। इसके साथ ही पुरिंटन 100 के बाद तक पेरोल के लिए योग्य नहीं होगा। बता दें कि पुरिंटन को श्रीनिवास की हत्या के अलावा श्रीनिवास के दोस्त आलोक मदासनी और पास में ही खड़े एक अन्य व्यक्ति की हत्या की कोशिश करने का दोषी पाया गया है।

नफरत कभी स्वीकार्य नहीं है

श्रीनिवास की पत्नी सुनयना दुमाला ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि 'कोर्ट के इस फैसले से पति वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन इससे यह संदेश जरूर जायेगा कि नफरत कभी स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंनें कहा कि "मैं इस न्याय के लिए जिला अटॉर्नी के कार्यालय और ओलाथ पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूं।"

ये था पूरा मामला

बता दें कि हैदराबाद के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला ओलाथे में जीपीएस बनाने वाली कंपनी गार्मिन के एविएशन विंग में काम करते थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 22 फरवरी की रात श्रीनिवास और उनके दोस्त आलोक मदसानी ओलाथे के ऑस्टिन बार एंड ग्रिल बार में थे। तभी पूर्व अमेरिकी नौसैनिक एडम पुरिंटन से उनका विवाद हो गया। इसके बाद एडम दोनों पर नस्ली टिप्पणी करने लगा, उसने दोनों को आतंकी कहा और कहा कि मेरे देश से निकल जाओ। तुम मेरे देश में क्यों आए हो? बहस के थोड़ी बाद एडम ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें श्रीनिवास की मौत हो गई। श्रीनिवास को गोली मारने के बाद एडम जब वहां से भागने लगा तो आलोक और एक अन्य व्यक्ति ने उसका पीछा किया। इसके बाद उसने उन दोनों पर भी गोलियां चला दी, जिसमें वे गंभीर रूप से जख्म हो गए।

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