सोना खरीदाना है तो दिखाना होगा पैन कार्ड
आने वाले समय में हो सकता है कि आपको सोना खरीदने पर अपनै पैन कार्ड दिखाना जरूरी हो। मौजूदा समय में अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक की सोने की खरीददारी करते हैं तो ही आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है लेकिन फाइनेंशियल रेग्युलेटर्स के एक पैनल ने प्रस्ताव रखा है कि सोने की हर खरीद पर पैन कार्ड दिखाया जाना अनिवार्य कर दिया जाए।

पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर

ये 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड सभी वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है। पैन कार्ड कितना जरूरी डॉक्यूमेंट है और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है।

1- 5 लाख रुपए या इससे अधिक की कोई स्थायी संपत्ति ख़रीदते या बेचते समय।

2- ऐसा कोई वाहन ख़रीदते या बेचते समय, जिसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो दोपहिया वाहन सम्मिलित नहीं।

3- 50 हजार रुपए या अधिक का बैंक ड्राफ्ट या पे आर्डर बनवाते समय।

4- विदेशी मुद्रा का लेन-देन करते समय।

5- टेलिफोन के लिए आवेदन करते समय।

6- बैंक अकाउंट ओपन करवाते समय।

7- के्रडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय।

8- बैंक में 50 हजार रुपए या उससे अधिक राशि जमा करते समय।

9- 50 हजार रुपए या उससे अधिक राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड, शेयर, पोस्टल डिपॉजिट लेते समय।

10- इसके अलावा पैन कार्ड पहचान पत्र का भी काम करता है। पैन कार्ड जमा नहीं किया, तो फ्रीज होगा बैंक अकाउंट

कैसे बनवाएं पैन कार्ड
1- पैन कार्ड बनवाने के लिए आयकर कार्यालय से फॉर्म 49 ए प्राप्त करें।
2- फॉर्म को निर्देशानुसार भरें और उस पर अपना एक नया रंगीन फोटो लगाएं।
3- फॉर्म में बने बॉक्स में निर्देशानुसार हस्ताक्षर करें, क्योंकि इसी हस्ताक्षर की स्कैन इमेज कार्ड पर प्रिंट होती है। हस्ताक्षर पर विशेष ध्यान दें क्योंकि वित्तीय संस्थाएं लेन-देन के समय यही हस्ताक्षर मिलाकर देखती हैं।
4- फॉर्म के साथ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ लगाएं।
5- फॉर्म में संबंधित ऑफिसर का कोड अवश्य लिखें। यह कोड आयकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या आई टी पैन सर्विस सेंटर से भी सहायता ली जा सकती है।
6- आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड बनवाने के लिए फीस निर्धारित होती है। अतः फॉर्म के साथ फीस की राशि भी आयकर कार्यालय में जमा कराएं।
7- सामान्यतः एक माह के अंदर पैन कार्ड फॉर्म में उल्लेखित पते पर आ जाता है।

 

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