इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा है कि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी परीक्षा परिणाम क्यों नही घोषित कर रहा है। कोर्ट ने आयोग से चार जुलाई तक हलफनामा मांगा है।

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा पीसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने राम बचन यादव की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और सरकार के मौखिक आदेश पर परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने आयोग से परिणाम घोषित न करने का कारण पूछा है।