-पावर कॉरपोरेशन ने शुरू की नई योजना

-बिजली चोरों की मुखबिरी करने वालों को विभाग देगा ईनाम

-मुखबिर का नाम भी रखा जाएगा गोपनीय

अगर आपके एरिया में कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसके जरिए आप इनाम पाने के हकदार बन सकते हैं। चौंकिये नहीं ऐसा तब संभव होगा जब आप उसकी मुखबिरी बिजली विभाग से करते हैं। पावर कॉरपोरेशन ने बिजली चोरी रोकने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पांच किलोवाट या इससे अधिक की बिजली चोरी की सूचना देने वाले किसी भी आम व्यक्ति को शमन शुल्क की धनराशि का 10 प्रतिशत बतौर ईनाम मिलेगा। सूचना देने के बाद मुखबिर को कोई दिक्कत न आए इसलिए उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा।

कैसे दें सूचना

बिजली की चोरी के चलते पावर कॉरपोरेशन को हर साल लाखों रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है। यही वजह है कि चोरी पकड़वाने के लिए पावर कॉरपोरेशन ने यह योजना शुरू की है। चोरी की सूचना पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के किसी भी अधिकारी को दी जा सकती है। सूचना मिलने के बाद प्रवर्तन दल या पावर कॉरपोरेशन की टीम उस जगह पर रेड डालेगी। सफलता मिलने पर शमन शुल्क के रूप में जमा कराई गई धनराशि की दस प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मुखबिर को दी जाएगी। बिजली चोरी की सूचना फोन कॉल, ईमेल, एसएमएस या सोशल मीडिया पर या फिर डायरेक्ट बिजली विभाग के अधिकारी को भी दी जा सकती है। चोरी पकड़े जाने पर प्रवर्तन दल इसकी सूचना कार्यक्षेत्र प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक को देगा।

5 केवी से कम तो नहीं मिलेगा धन

मुख्यालय से जारी शासनादेश के मुताबिक पांच किलोवाट या इससे अधिक की हो रही बिजली चोरी की सूचना देने पर 10 प्रतिशत तक ईनाम दिया जाएगा। रेड करने के बाद यदि 5 किलोवाट से कम की बिजली चोरी पाई जाएगी तो सूचना देने वाले को कोई फायदा नहीं होगा।

क्या है इनाम का स्लैब

19,999 तक शमन शुल्क वसूली पर कोई इनाम नहीं

20000 से 5 लाख तक शमन शुल्क वसूली पर शमन शुल्क का 10 प्रतिशत

5 लाख से ज्यादा की वसूली पर 50,000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

बिजली चोरी की सूचना देने वालों के लिए बतौर प्रोत्साहन राशि ईनाम देने की योजना शुरू की गई है। रेड करने के बाद अलग-अलग स्लैब के तहत ईनाम राशि दी जाएगी।

आशीष अस्थाना, चीफ इंजीनियर, पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम