PATNA : पटना सहित पूरे बिहार में अब गाडि़यां खरीदने पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आइजीएसटी के साथ एक्स शोरूम कीमत पर सरकार रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूलेगी। परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 आठ सितंबर से प्रभावी कर दिया है। अब बाइक से लेकर कार, बस और सभी श्रेणी व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर अधिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा।

8से 12 फीसदी देना होगा टैक्स

बाइक की खरीद पर 8 जबकि कार की खरीद पर 9 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। नई व्यवस्था में बाइक या कार की कीमत के हिसाब से वाहन मालिक को एक्स शोरूम पर चार स्लैब में 8 से 12 फीसद तक कर का भुगतान करना होगा। गाडि़यों की खरीद पर लगने वाले सीजीएसटी, एसजीएसटी, आइजीएसटी के साथ एक्स शोरूम कीमत पर बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन टैक्स का भुगतना करना होगा।

महंगी गाड़ी पर ज्यादा टैक्स

जीएसटी में होने वाले घाटे की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। नई दर आठ सितंबर से प्रभावी हो गई है। खास बात यह है कि वाहन जितना महंगा होगा, टैक्स की दर भी उतनी ही अधिक होगी। व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले कर में हरेक वर्ष पहली अप्रैल को 2 से 3 फीसदी का इजाफा हो जाएगा।