हाई कोर्ट ने एयरफोर्स को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बम्हरौली एयर फोर्स कैम्पस स्थित बैंक, स्कूल, कैंटीन आदि लोकोपयोगी संस्थानों तक वाहन प्रवेश की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने एयरफोर्स को आदेश दिया है कि वह याची संस्था की शिकायतों पर विचार कर उचित निर्णय ले।

दूसरा गेट बनाने की तैयारी

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएसन के सचिव राजनाथ मिश्र की याचिका पर दिया है। भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सेना कैंटीन तक वाहन ले जाने के लिए एक दूसरा गेट बनाने जा रही है। स्कूल, बैंक आदि 100 मीटर के दायरे में है। सुरक्षा कारणों से वाहन प्रवेश पर रोक लगायी गयी है। यदि किसी को जाना ही हो तो इसके लिए पास जारी कराया जा सकता है। स्कूली बच्चों को लाने के लिए सेना की बसे हैं। ऐसे में हर किसी को परिसर में वाहन लेकर जाने की अनुमति बिना पास के नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने याची को अपनी शिकायतें विपक्षी सेना अधिकारी को देने की छूट दी है और सेना को निर्देश दिया है कि वह नियमानुसार उचित निर्णय ले।