- रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन नहीं होने से वाहनों के मिसयूज होने का खतरा

>BAREILLY:

कंडम हो चुके वाहनों का क्राइम में हो रहे इस्तेमाल को रोकने के लिए आरटीओ ने उन व्हीकल्स ओनर्स के खिलाफ एक्शन लेगा जो वाहन को कबाड़ी के हाथों बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराते हैं। जबकि नियम के मुताबिक उन्हें रजिस्ट्रेशन का वक्त पूरा होने के बाद या तो वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना होता या फिर कंडम होने की कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए अप्लीकेशन देना होता है। लोग ऐसा नहीं करते जिसके चलते क्रिमिनल्स पुराने वाहनों क्राइम में इस्तेमाल करते हैं।

आरटीओ घर भेजेगा लेटर

एआरटीओ इंफोर्समेंट परेश यादव के मुताबिक एमवी एक्ट के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन की मियाद पूरी होने के बाद या तो ओनर को व्हीकल का री-रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए 14 दिनों के अंदर अप्लीकेशन देना होता है, जबकि बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब उनका वाहन कंडम हो जाता है तो वह इसे कबाड़ी को बेच देते हैं। क्योंकि वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ रहता तो क्रिमिनल्स इन वाहनों को खरीदकर क्राइम करने में भी इस्तेमाल करते हैं। जिससे उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इस नाते री-रजिस्ट्रेशन व कैंसिलेशन न कराने वाले व्हीकल्स ओनर्स के घर विभाग नोटिस भेजेगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए लोगों को आरसी और जिस हिस्से पर चेचिस नंबर होता है। वह टुकड़ा आरटीओ ऑफिस में जमा करना होता है। इस वक्त आरटीओ ऑफिस में 5 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं। जबकि हर महीने नए रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों की संख्या तीन हजार के पार है। इनमें से कंडम और री-रजिस्ट्रेशन होने वाले वाहनों की संख्या भी अच्छी-खासी होती है।

कितने में बिकते हैं कंडम वाहन

- स्कूटर व बाइक 2500 से 4,000 रुपए।

-फोर व्हीलर का 10,000 से 15,000 रुपए।

नोट: शहदाना, चौपुला, सेटेलाइट पर बिकते हैं वाहन।

री-रजिस्ट्रेशन व कैंसिलेंशन न कराने पर एक्शन

- 2 से 5 हजार पहली बार पकड़े जाने पर है जुर्माना।

- दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माने और एक साल की सजा।

कितनी रजिस्ट्रेशन की मियाद

- 15 साल कार का रजिस्ट्रेशन।

- 12 साल के लिए होता है ट्रक का रजिस्ट्रेशन।

- 10 साल के लिए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन।