DEHRADUN: आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू करने संबंधी अध्यादेश ट्यूजडे को सरकार ने विधानसभा पटल पर रखा। सरकार ने गत पांच फरवरी को यह अध्यादेश जारी किया था। विधेयक में लाभार्थियों की पात्रता के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। संसदीय मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) अध्यादेश सदन में पेश किया। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य वर्ग के साथ चयनित होता है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। आय का आधार लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष की आय को बनाया जाएगा। अध्यादेश का उल्लंघन करने या विफल करने के आशय से काम करने वाले दोषसिद्ध अधिकारी को तीन माह तक का कारावास के अलावा जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।