- लाल नीली बत्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नई गाइड लाइन जारी, RTO को मिला शासनादेश

- मेयर, नगर आयुक्त, VC व आबकारी ऑफिसर्स अब नहीं कर सकेंगे अपनी गाडि़यों पर नीली व लाल बत्ती का यूज

VARANASI: अब तक सड़क पर लाल नीली बत्ती लगाकर दौड़ रही गाडि़यों पर ब्रेक लगाने का फरमान जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इस सन्दर्भ में नई गाइड लाइन जारी कर कई बड़े पदों पर बैठे लोगों की गाडि़यों से लाल नीली बत्ती हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आरटीओ को दस मार्च को ही शासनादेश मिल चुका है। जिसके बाद से डिपार्टमेंट सिटी के कई बड़े नेताओं व ऑफिसर्स की गाडि़यों से नीली व लाल बत्ती को हटाने में जुट गया है।

होगी कार्रवाई

एआरटीओ एनफोर्समेंट आरएस यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने ये सख्ती की है। नये शासनादेश के मुताबिक अब जिले में तैनात कई बड़े अधिकारियों से लेकर मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वीडीओ, सचिव प्राधिकरण, नगर आयुक्त व नेता नीली और लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा राज्यमंत्री और उप मंत्री भी गाडि़यों में बगैर फ्लैशर की लाल बत्ती लगाकर चलेंगे।

इनकी उतरेगी लाल बत्ती

मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, वाइस चांसलर, सांसद के अलावा जज व उच्चतम सेवा के अधिकारी भी अपनी गाडि़यों पर अब लाल बत्ती का यूज नहीं कर सकेंगे। जज व उनके समकक्ष उच्चतम सेवा के अधिकारियों को नीली बत्ती लगाने की छूट होगी।

इनकी हटेगी नीली बत्ती

नगर आयुक्त, वीडीए उपाध्यक्ष, वीडीओ, सचिव प्राधिकरण, आबकारी विभाग के अधिकारियों को नहीं लगानी होगी नीली बत्ती।

शासनादेश के आने के बाद आरटीओ अब इन नेताओं और अधिकारियों की गाडि़यों से नीली व लाल बत्ती हटाने के लिए अभियान चलायेगा।

-आरएस यादव, एआरटीओ एनफोर्समेंट