शुरू हुआ मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान

राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑप्शन, सात दिन ही मौका

ALLAHABAD: नगर निकाय चुनाव में वोट देना है तो वोटर बनने के लिए पोलिंग बूथ जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उप्र निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर यह ऑप्शन उपलब्ध है। हां मतदाता सूची में कोई करेक्शन कराना है तो आपको बूथ पर ही जाना होगा। आनलाइन यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान मंगलवार को शुरू हो गया।

15 के बाद नही मिलेगा मौका

प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इलाहाबाद में नगर निगम के 80 वार्ड और नौ नगर पंचायतों में वोटिंग होनी है। 15 मई तक चलने वाले पुनरीक्षण अभियान में नए मतदाताओं के लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन ऑप्शन भी उपलब्ध है। नजदीकी पोलिंग बूथ पर फार्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए यह स्टेप अपनाने होंगे।

उप्र की निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर लॉग इन करें

मुख्य पेज पर ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है।

इस पर क्लिक करने के बाद स्टेप बाई स्टेप फार्म 3क को भरना होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना होगा।

बदले में आपको आवेदन क्रमांक दिया जाएगा

और भी मिली हैं सुविधाएं

इसके अलावा वेबसाइट पर अन्य ऑनलाइन सुविधाएं भी वोटर्स के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। जिनमें रजिस्ट्रेशन स्टेटस, बीएलओ-एसओ और आरओ स्टेटस चेकिंग, वोटर स्लिप और अर्बन पोलिंग स्टेशन सर्च करने के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। वोटस लिस्ट में आप अपना नाम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर निर्वाचन से संबंधित मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।

संशोधन और विलोपन भी होगा

नाम जुड़वाने के साथ पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची में संशोधन और विलोपन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसके लिए पोलिंग बूथ तक जाना होगा। दो वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम को भी बूथ पर फार्म भरकर हटवाया जा सकता है। शिफ्टेड और मृतक मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर नाम, पता या उम्र में गड़बड़ी है तो उसमें भी संशोधन कराया जा सकता है।

जो लोग पोलिंग बूथ पर नही जा सकते, वे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यह सुविधा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सहित इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मिसयूज होने से रोकने के लिए मतदाता सूची में विलोपन और संशोधन की सुविधा ऑनलाइन नही दी गई है।

-दिनेश तिवारी,

सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचायत व नगर निकाय