कोर्ट में पेश नहीं हुए हाजिरी माफी भी नहीं आई थी

PRAYAGRAJ: विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट में वे उपस्थित नहीं थे। हाजिरी माफी अर्जी भी नहीं आई थी।

थाना कोतवाली पड़रौना में उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट जगदीश चंद्र पाठक ने रपट आठ फरवरी 2012 को दर्ज कराया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य दो बसों में मीटिंग के लिए लोगों को लाए थे। आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया गया है।

एक अन्य मुकदमा 28 अक्टूबर 2012 को थाना कोतवाली मैनपुर में दर्ज हुआ। आरोप है कि स्वामी प्रसाद व उनकी पुत्री संघमित्रा ने मुलायम सिंह यादव के प्रति अपमान जनक शब्दों का प्रयोग मीटिंग में किया था।

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विधायक की जमानत अर्जी मंजूर

PRAYAGRAJ: सीतापुर के विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष अपने मुकदमे में आत्म समर्पण अर्जी दिया। न्यायिक हिरासत में लिए जाने पर कोर्ट ने जमानत अर्जी पर उभयपक्ष के तर्क सुने। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि घटना 30 फरवरी 017 की बताई गई है। आरोप निराधार हैं, प्रार्थी निर्दोष है। फर्जी फंसाया गया है। जमानत देने के लिए तैयार है। कोर्ट ने उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद बीस हजार रुपए की दो जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका देने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।

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विधायक बुंदेला की जमानत मंजूर

PRAYAGRAJ: विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने विधायक वीरेन्द्र सिंह बुंदेला उर्फ भगत राजा की जमानत दो मामलों में स्वीकृत किया तथा बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत देने पर रिहा किए जाने का आदेश दिया।

केस 1-

थाना कोतवाली ललितपुर में तहसील ललितपुर के लेखपाल संदीप ने तीन फरवरी 2012 को रपट दर्ज कराया कि कांग्रेस प्रत्याशी बुंदेला बिना अनुमति के अपने घर से जुलूस निकाल रहे थे।

केस 2-

थाना कोतवाली ललितपुर में 25 फरवरी 2012 को इंस्पेक्टर सुरेन्द्र बाबू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि बुंदेला पार्टी का झंडा लगाकर प्रचार कर रहे थे।