एटीएम के गार्ड से करें शिकायत

अगर एटीएम से कैश निकालते वक्त आपको लगे कि नकली नोट आ गया है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड से इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। एटीएम में गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है जिस पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर के साइन करने होते हैं। आप उस रजिस्टर पर गार्ड के साइन भी लें। फिर अपनी शिकायत का एक फोटो मोबाइल से ले और जिस ब्रांच से वो एटीएम कनेक्टेड है वहां पर जाकर भी मैनेजर के पास जाकर अपनी बात कहें। नकली नोट की लिखित में शिकायत दर्ज करवाएं।

बैंक जारी करेगा नया नोट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक में नकली नोट की जांच के लिए स्कैनर लगाना जरूरी है। आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा। अगर सही में नोट नकली पाएगा तो वो उसे आपसे ले लेगा और अपने करेंसी चेस्ट में भेज देगा। जहां पर नोट को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बदले में बैंक आपको अपनी तरफ से नया नोट जारी करेगा।

आरबीआई को करें मेल

कई बार बैंक आपकी इन मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में आप आरबीआई के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको आरबीआई की तरफ से नियुक्त बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेजनी होगी। आरबीआई के सभी रीजनल ऑफिस में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप आरबीआई को ई-मेल भी भेज सकते हैं। ई-मेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा।

एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं आप

नकली नोट मिलने के केस में आप पुलिस के पास जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराते वक्त पुलिस को सारे ठोस सबूत सौंपे। नकली नोट को रखना या फिर उसको चलाना एक क्राइम है। अगर आप की वजह से कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है। पुलिस आपसे कई सवाल पूछेगी और उसके बाद अपनी जांच करेगी। जांच के दौरान पुलिस आपको बेवजह तंग नहीं करेगी और बैंक भी आपके ऊपर किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं।

पल्ला झाड़ सकती है बैंक

कई बार एटीएम से नकली नोट निकलने के अलावा कटे-फटे और स्टेपल किए हुए नोट भी निकल आते हैं। एटीएम के गार्ड या बैंक में शिकायत करने पर दोनो पल्ला झाड़ लेते हैं। इन नोटों के एटीएम से निकलने पर बैंक यह कहकर मना कर देते हैं कि हम मशीन में केवल नए नोट डालते है जो कि एक ही सीरियल नंबर वाली सीरीज के होते हैं इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है।

बैंक की है ये जिम्मेदारी

बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो एटीएम में सही नोट रखें। संबंधित बैंक और आरबीआई को इसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज करें। आरबीआई को उसकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर पब्लिक के लिए बने कंपलेंट सेक्शन पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अपनी शिकायत में खराब नोट की फोटो, ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को भी इस शिकायत के साथ अटैच करें। आरबीआई आपकी शिकायत पर बैंक के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा और उस करेंसी नोट के बराबर रकम क्षतिपूर्ति देने के लिए कहेगा।

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