सुप्रीम कोर्ट का साथ मिला तो सेक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने भी शेयर होल्डरों के 24000 करोड़ रुपए न लौटाने वाले सहारा समूह पर शिकंजा टाइट करने की हिम्मत दिखा दी. सेबी ने एक ऑर्डर जारी कर सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के बैंक खाते सील कर दिए हैं. इनमें सहारा चीफ सुब्रत रॉय और सीनियर ऑफिशियल के बैंक अकाउंट भी  शामिल हैं. सेबी ने सुब्रत रॉय की सभी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं.

गलत तरीके से शेयर होल्डरों से जुटाया पैसा

सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और सहारा इंडिया रियल स्टेट कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) के खिलाफ दो अलग-अलग आदेश जारी करते हुए सेबी ने कहा कि दोनों कंपनियों ने बॉन्ड धारकों से क्रमश: 6380 करोड़ रुपए और 19400 करोड़ रूपये जुटाए तथा इस धन को एकत्र करने में कई अनियमितताएं बरती गयीं. जिसके बाद सेबी ने शेयर होल्डरों के पैसे वापस देने के आदेश दिए थे.

नहीं लौटाए पैसे तो कोर्ट पहुंचा मामला

शेयर होल्डर जब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए तो कंपनी ने पैसा लुटाने के लिए मोहलत मांगी. कोर्ट ने सहारा ग्रुप की इन कंपनियों को 3 किश्तों में यह पैसा शेयर होल्डरों को वापस देने का आदेश दिया. जिसके बावजूद सहारा ने तय समय तक पैसा नहीं लौटाया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अवमानना का नोटिस जारी किया. कोर्ट ने सेबी को फटकार लगाते हुए सहारा पर कड़े कदम उठाने का आदेश दिया. जिसके बाद सेबी ने 13 फरवरी को सहारा के खिलाफ यह कड़े कदम उठाए हैं.

मिलेगी शेयर होल्डरों को राहत?

कोर्ट और सेबी ने सहारा के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं. अब देखना है कि सहारा शेयर होल्डरों के पैसे समय से चुकाता है या नहीं. कोर्ट ने सहारा को यह भी आदेश दिया है कि वह 2 करोड़ 20 लाख शेयर होल्डरों के पैसों के साथ उस पर 15 परसेंट इंटरेस्ट भी दे. सेबी ने सहारा की जो प्रॉपर्टी कुर्क करने के आदेश दिए हैं क्या उसकी कीमत इतनी है कि वह उस पैसे से शेयर होल्डरों के पैसे लौटा पाए. या फिर इस मामले में और कड़े कदम उठाने की जरूरत है. अब देखना है कि सेबी की सख्ती के बाद शेयर होल्डरों के चेहरों पर मुस्कान लौट सकती है और उन्हें उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल पाता है या नहीं?

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