-लोकायुक्त के निर्देश के बाद सरकार द्वारा लिया गया निर्णय

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क्कन्ञ्जहृन्: राजकीयकृत और प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों में सहायक शिक्षक, शिक्षिका अब सरकार की अनुमति बगैर उच्चतर डिग्री हासिल नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने यह फैसला पूर्णिया जिले में कुछ शिक्षकों ने सरकार की अनुमति के बिना उच्चतर डिग्री हासिल की और बाद में विभाग पर वित्तीय लाभ देने का दबाव बनाने लगे। सरकार के इंकार के बाद यह मामला लोकायुक्त तक पहुंचा है।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा आरपीएस रंजन ने इस आशय का आदेश जारी किया है। जिलों के शिक्षा पदाधिकारियोंको भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि पूर्णिया जिले से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त का निर्देश हुआ है कि इस मामले को सिर्फ पूर्णिया का ना मानते हुए राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाए कि यहां पढ़ाने वाले शिक्षक बगैर अनुमति उच्चतर डिग्री हासिल ना करें। आरपीएस रंजन ने अपने पत्र में कहा है कि भविष्य में कोई शिक्षक ऐसा नहीं कर सके इसके लिए जिलों के अधिकारी सचेत रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे के बगैर अनुमति के कोई उच्चतर डिग्री हासिल ना करें। उन्होंने जिलों से पूर्व में हुए ऐसे मामलों का विवरण भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से तलब किया है। बिना अनुमति वालों पर कार्रवाई होगी।