ष्ट॥न्ढ्ढक्चन्स्न् : बिना परमिट के सड़क पर दौड़ रही बसों पर अब पूरी तरह से जिला प्रशासन लगाम लगाएगा। 15 वर्ष से अधिक समय पार कर चुकी बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है नहीं तो उनकी बस को सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यह बात कोल्हान आयुक्त कार्यालय में क्षेत्रीय पिरवहन प्राधिकार की कोल्हान स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर विजय कुमार ने कही है।

बसों का लें फिटनेस सर्टिफिकेट

कमिश्नर विजय कुमार ने कहा कि बस मालिक अपनी जर्जर बसों को सड़क पर दौड़ाते रहते है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो जिला प्रशासन के माथे में मढ़ दिया जाता है। इसलिए बस मालिक पहले अपनी बसों का फिटनेस बनवा लें, ताकि उनको रोड पर चलाने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। कोल्हान स्तरीय बस चलाने के लिए आयुक्त ने परमिट दे दिया है जिसका अभी नहीं हुआ है वह आवेदन दे दें ताकि एक माह के अंदर उनका भी परमिट निर्गत कर दिया जाएगा।

10 मिनट हो बस छोड़ने का अंतराल

हर बस स्टैंड से बस छोड़ने का समय 10 मिनट अंतराल रहना चाहिए। इसके लिए आप सभी बस मालिक समयसारिणी तय कर लें, ताकि न सवारियों को दिक्कत हो और न ही बस मालिक को। बस मालिकों ने आयुक्त के सामने एसी बस जो रांची से चाईबासा और चाईबासा से रांची चलती है इसकी शिकायत की कि यह बस चक्रधरपुर, खूंटी व तुपुदाना से सवारी उठा लेते है। जबकि यह बस नान स्टॉप बस है। इस पर आयुक्त ने कहा कि चाईबासा बस एसोसिएशन के लेटर पैड पर लिखित दें इसकी जांच कराकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।