ALLAHABAD: विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल के अपहरण व धमकी देने के केस की शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार बनाम जावेद की पत्रावली पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गवाह दिलीप पाल का बयान रिकार्ड किया। मुकदमें में पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत कई अन्य आरोपित हैं, सह अभियुक्त जावेद की पत्रावली पर अलग से कार्यवाही की जा रही है। केस की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। राजू पाल हत्याकांड का मुकदमा कई साल से जिला न्यायालय में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने मुकदमें की सुनवाई जल्द करने के निर्देश दिए हैं। अभियोजन की हीलाहवाली से ऐसा नहीं हो पा रहा है।

दहेज हत्या में जमानत अर्जी खारिज

दहेज हत्या की आरोपित ननद फरहीन निवासी मेजा की जमानत अर्जी अपर जिला जज शुचि श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। बचाव पक्ष ने कहा कि फरहीन मृतका नरगिस की ननद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह निर्दोष है। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवचरण श्रीवास्तव ने तर्क पेश किया कि अपराध गंभीर है। जमानत पर आरोपित को न छोड़ा जाए।