जेल में ही रोका गया लखवी
मुंबई हमले के आरोपी आतंकी जकीउर रहमान लखवी को कल जमानत मिल गई थी, लेकिन आज फिर उसे शांति भंग की आशंका के चलते हिरासत में ले लिया गया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से खबर आ रही है कि लखवी को रावलपिंडी की अडियाला जेल में ही रोक लिया गया है. सरकार ने लखवी की जमानत के खिलाफ उच्च अदालत में भी अपील करने का फैसला किया है. लखवी छह दूसरे आरोपियों के साथ रावलपिंडी की अडियाला जेल में पांच साल से ज्यादा समय से बंद था. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख के बीच थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है.

पीएम ऑफिस से आया बयान
भारत के बढते विरोध को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान जारी करके कहा गया कि तकनीकी गलती की वजह से लखवी को जमानत मिल गई है. बयान में कहा गया कि पाकिस्तान सरकार लखवी की जमानत का विरोध करेगी और इस फैसले को पाक सरकार चुनौती भी देगी. पाकिस्तान सरकार लकवी को जमानत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील करेगी. लखवी छह दूसरे आरोपियों के साथ रावलपिंडी की अडियाला जेल में पांच साल से ज्यादा समय से बंद था. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख के बीच थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है.

भारत को नामंजूर लखवी की जमानत
लखवी को जमानत दिए जाने के बाद पाकिस्तान को भारत की तीखी प्रतिक्रियाओं का शिकार होना पड़ा है. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखवी को जमानत देने की जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार ही है. सरकारी पक्ष ने ही केस में कमी रखी. जबकि भारत ने उसके खिलाफ पाकिस्तान को सारे सबूत दिए हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की फेहरिस्त में अंतरराष्ट्रीय आतंकी करार दिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने को कतई स्वीकार नहीं कर सकता.

फैसले पर जताई हैरानी
सैयद अकबरुद्दीन ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि यह फैसला पेशावर में 132 बच्चों के आतंकियों के हाथों कत्ल होने के महज दो दिन बाद आया है. ऐसे फैसले से आतंकियों का हौसला बढ़ेगा. उन्होंने पाकिस्तान से इस फैसले को पलटने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया. इस बीच सूत्रों के अनुसार इस फैसले को बदलवाने के आग्रह के साथ इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान सरकार के साथ संपर्क में है.

166 लोगों की हुई थी मौत
आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडर और 26/11 हमले के मुख्य आरोपियों में से एक जकीउर रहमान लखवी को कल पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने जमानत दे दी. गौरतलब है कि 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक कल  लखवी को एटीसी ने लखवी को 5,00,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. लखवी सहित सात लोगों पर 26/11 हमले की साजिश रचने और इसमें मदद करने का आरोप है. इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.

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